Pakistan का गजब कांड! शख्स को आया 8 साल पहले चोरी हुई बाइक का चालान, पुलिसवाले ही चला रहे थे गाड़ी
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Pakistan का गजब कांड! शख्स को आया 8 साल पहले चोरी हुई बाइक का चालान, पुलिसवाले ही चला रहे थे गाड़ी

Pakistan News: शख्स ने कहा कि उसकी बाइक लाहौर के मुगलपुरा इलाके से चोरी हुई थी. इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन बाइक नहीं मिली. अब आठ साल बाद एक ई-चालान मिला और ई-टिकट की तस्वीर से पता चला कि पुलिसकर्मी ही मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे.

Pakistan का गजब कांड! शख्स को आया 8 साल पहले चोरी हुई बाइक का चालान, पुलिसवाले ही चला रहे थे गाड़ी

Pakistan News: पाकिस्तान में एक शख्स को उस समय झटका लगा जब उसकी मोटरसाइकिल के लिए ई-चालान प्राप्त हुआ जो कम से कम आठ साल पहले चोरी हो गई थी. इस मामले में जब अधिक जानकारी प्राप्त की गई तो शख्स को यह भी पता चला कि उसकी खोई हुई बाइक का इस्तेमाल पुलिस अधिकारी खुद लाहौर के सबज़रार (Sabzarar) में कर रही थी.

आठ साल पुरानी गाड़ी का आया चालान

पाकिस्तान स्थित मीडिया आउटलेट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि इमरान के रूप में पहचाने जाने वाले शख्स ने कहा कि उसकी बाइक होंडा सीडी 70 (Honda CD 70) लाहौर के मुगलपुरा इलाके से चोरी हुई थी. इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन बाइक नहीं मिली. अब आठ साल बाद, उन्हें अपने पते पर एक ई-चालान मिला और ई-टिकट की तस्वीर से पता चला कि पुलिसकर्मी ही उनकी मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे.

इमरान ने कथित तौर पर कहा कि बाइक को लेकर कई आवेदन दायर किए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ. उन्होंने मुख्य नागरिक कार्मिक अधिकारी (सीसीपीओ) के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई, जिसमें पुलिस से बाइक की वसूली के लिए कहा गया.

पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट ने किया यह फैसला

इस बीच, घटना से जुड़ी एक अन्य खबर में लाहौर हाईकोर्ट ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए मोटर चालकों को जारी किए जा रहे ई-चालान को अवैध घोषित किया. डॉन के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी (पीएससीए) बिना कैबिनेट की मंजूरी के अवैध रूप से सीसीटीवी कैमरों के जरिए ई-टिकट जारी कर रही है. इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार ने उचित होमवर्क किए बिना और आवश्यक कानूनी ढांचा प्रदान किए बिना ई-चालान प्रणाली शुरू की. फैसले में कहा गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान किया जाएगा, लेकिन अधिकारी ई-चालान के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुर्माना नहीं लगा सकते.

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