Arvind Kejriwal bail verdict: आज SC में होगा केजरीवाल की किस्मत का फैसला? जानें पूरा मामला
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Arvind Kejriwal bail verdict: आज SC में होगा केजरीवाल की किस्मत का फैसला? जानें पूरा मामला

SC Verdict on Arvind Kejriwal Likely Today: दिल्ली के सीएम अरविंज केजरीवाल की किसमत का आज फैसला होने वाला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर आज फैसला सुनाने वाला है. पढ़ें पूरी खबर

Arvind Kejriwal bail verdict: आज SC में होगा केजरीवाल की किस्मत का फैसला? जानें पूरा मामला

Arvind Kejriwal bail verdict: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज काफी अहम दिन है. क्योंकि आज फैसला होने वाला है कि केजरीवाल बेल मिलेगी या नहीं. उम्मीद की जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकती है. इस हफ्ते की शुरुआत में, जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने  ईडी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहाथा कि वह शुक्रवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख को अंतरिम राहत पर आदेश पारित कर सकते हैं.

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला?

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा था कि अगर उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इस दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे.

ईडी के लिए पेश हुए वकील ने क्या कहा?

ईडी के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के अदालत के सुझाव का विरोध किया. उन्होंने सवाल किया कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है. मेहता ने कहा,"एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? केवल इसलिए कोई विचलन नहीं हो सकता क्योंकि वह एक मुख्यमंत्री है. क्या चुनाव के लिए प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण होगा?"

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में दो साल का समय लेने पर प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में दावा किया कि केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति के खर्च पर गोवा के 7-सितारा होटल में रुके थे, जिसने राज्य में आप के चुनाव अभियान के लिए कथित तौर पर अवैध धन स्वीकार किया था. 

बता दें, अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के जरिए अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. यह फैसला उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया था. जिसमें कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के अलावा एजेंसी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हो रहे थे.

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