असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय में PAN के लिये आधार देना ज़रूरी नहीं
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असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय में PAN के लिये आधार देना ज़रूरी नहीं

राजस्व विभाग ने असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय तथा 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिये पैन कार्ड प्राप्त करने तथा कर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार संख्या उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से छूट दी है. सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना ऐसे समय आयी है जब उच्चतम न्यायालय में पैन (स्थायी खाता संख्या) तथा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार के उपयोग की अनिवार्यता को दी गयी चुनौती लंबित है.

यह छूट 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और प्रवासी भारतीयों को भी दी गयी है.

नई दिल्ली: राजस्व विभाग ने असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय तथा 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिये पैन कार्ड प्राप्त करने तथा कर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार संख्या उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से छूट दी है. सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना ऐसे समय आयी है जब उच्चतम न्यायालय में पैन (स्थायी खाता संख्या) तथा आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार के उपयोग की अनिवार्यता को दी गयी चुनौती लंबित है.

शीर्ष अदालत ने आधार को अनिवार्य किये जाने के लिये आयकर कानून में प्रावधान की संवैधानिक बाध्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में वैसे लोगों को छूट दी गयी है जिनके पास आधार संख्या या पंजीकरण आईडी नहीं है और जो असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में रहते हैं.

यह छूट 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और प्रवासी भारतीयों को भी दी गयी है. एक जुलाई 2017 से पैन के आवेदन हेतु आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. विभाग ने अबतक 1.18 करोड़ आधार को पैन से जोड़ा है.

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