बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लांड्रिंग केस: गिरफ्तार लोग पूछताछ के लिये ED की हिरासत में
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बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लांड्रिंग केस: गिरफ्तार लोग पूछताछ के लिये ED की हिरासत में

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की एक स्थानीय शाखा से मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों को पूछताछ के लिये चार दिन तक उसकी हिरासत में रखने की अनुमति दे दी।

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की एक स्थानीय शाखा से मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों को पूछताछ के लिये चार दिन तक उसकी हिरासत में रखने की अनुमति दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय ने जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें एचडीएफसी बैंक की विदेशी विनिमय शाखा में कार्यरत कमल कालरा शामिल हैं। निदेशालय ने उसके अलावा चंदन भाटिया, गुरचरण सिंह धवन और संजय अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया जिन्हें मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास के समक्ष पेश किया गया।

निदेशालय के विशेष अभियोजक एन के मट्टा ने आरोपियों को पूछताछ के लिये 14 दिन तक उसकी हिरासत में भेजने का निवेदन किया। हालांकि, उनके तर्क सुनने के बाद अदालत ने इन चारों को 17 अक्टूबर तक यानी चार दिन के लिए निदेशालय की हिरासत में भेजने का आदेश दिया ताकि वह इनसे आगे पूछताछ कर सके।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बॉब की एक स्थानीय शाखा से अवैध ढंग से 6,000 करोड़ रुपये बाहर भेजे जाने के मामले में कथित मनी लांड्रिंग के आरोपों में इन चारों को आज गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने इसे व्यापार आधारित मनी लांड्रिंग का मामला बताया जहां ये लोग सीमा शुल्क और करों की चोरी से धन जुटाते थे। ईडी सूत्रों के अनुसार सभी ओरापी कुल 59 में से कम से कम 15 नकली कंपनियों के लिये काम करते थे। मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है।

 

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