2016-17 के लिए भविष्य निधि (PF) जमा पर मिलेगा 8.65% ब्याज
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2016-17 के लिए भविष्य निधि (PF) जमा पर मिलेगा 8.65% ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब चार करोड़ अंशधारकों को 2016-17 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा पर 8.65% का ब्याज मिलेगा. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह संगठन के न्यासियों ने दिसंबर के फैसले के अनुसार ही है. दत्तात्रेय का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दर को आधा प्रतिशत कम करने को कहा जा रहा है.

2016-17 के लिए भविष्य निधि (PF) जमा पर मिलेगा 8.65% ब्याज

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब चार करोड़ अंशधारकों को 2016-17 के लिए उनकी भविष्य निधि जमा पर 8.65% का ब्याज मिलेगा. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह संगठन के न्यासियों ने दिसंबर के फैसले के अनुसार ही है. दत्तात्रेय का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा श्रम मंत्रालय से ईपीएफ ब्याज दर को आधा प्रतिशत कम करने को कहा जा रहा है.

दत्तात्रेय से पूछा गया था कि क्या वित्त मंत्रालय ब्याज दरों को कम करने का मामला बना रहा है. उन्होंने कहा, यह ऐसा नहीं है. केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने 8.65% ब्याज देने का फैसला किया है. हमारा मंत्रालय इस बारे में वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श करता रहता है. 8.65% का ब्याज देने के बाद हमारे पास 158 करोड़ रुपए का अधिशेष होगा.’ उन्होंने कहा कि जरूरत होने पर मैं वित्त मंत्रालय से बात करूंगा. मैंने उनसे इसे मंजूरी देने का आग्रह करूंगा. किसी भी तरह यह ब्याज कामगारों को दिया जाएगा. लेकिन यह कब और कैसे दिया जाएगा यह अभी सवाल है.

उधर खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपए तक का 'लॉयल्टी-कम-लाइफ' लाभ दिया जाएगा. यह सुविधा 20 साल अथवा इससे अधिक समय तक ईपीएफओ में योगदान करते रहने वाले सदस्यों को उपलब्ध होगी. ईपीएफओ निदेशक मंडल ने यह भी फैसला किया है कि किसी सदस्य के स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. ऐसी स्थिति में सदस्य का योगदान 20 वर्ष से कम रहने पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. ईपीएफओ के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसे 2.5 लाख रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित राशि उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है.

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