केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों (पीएफ ट्रस्ट) ने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया.
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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उन 700 भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों (पीएफ ट्रस्ट) ने ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया. इसके अनुसार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपने देशभर में फैले सभी कार्यालयों से कहा है कि वे इस तरह के सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया जाना सुनिश्चित करें और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
इसके साथ ही ईपीएफओ ने इन ट्रस्टों से कहा है कि वे अपने 84 लाख सदस्यों को एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ई पासबुक के जरिए पीएफ अंशदान की जानकारी प्राप्ति के दो दिन के भीतर दें. ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिये ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था. ये निजी ट्रस्ट कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का खुद प्रबंधन करते हैं हालांकि उन्हें इस मामले में उन सभी शर्त एवं लाभ को उपलब्ध कराना होता है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत उपलब्ध कराये जाते हैं.