रद्दी हो जाएगा आपका PAN कार्ड! सरकार का फैसला, इसके बाद नहीं आएगा काम
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रद्दी हो जाएगा आपका PAN कार्ड! सरकार का फैसला, इसके बाद नहीं आएगा काम

पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. 

पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है.

नई दिल्ली: पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है. लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा. जी हां ऐसा मुमकिन है. अगर 31 अगस्त तक आपने एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो सकता है. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं.

  1. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य
  2. I-T रिटर्न भरने के लिए भी दोनों का लिंक होना जरूरी
  3. लिंक नहीं कराने पर निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड

पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 अगस्त की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. सरकार ऐसा करने के लिए पहले ही आगाह कर चुकी है. सूत्र बताते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि सरकार अब इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख को आगे न बढ़ाए. इसलिए समय रहते पैन-आधार को लिंक कर लें.

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डेडलाइन के बाद रद्दी हो जाएगा पैन
पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई. मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. अब इस साल के लिए भी 31 अगस्त अंतिम डेडलाइन है. यदि करदाता आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराते तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है. पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि करीब 30 करोड़ पैनधारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है. इनमें से 3 करोड़ पैन पिछले साल ही आधार से जोड़े गए हैं.

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पहले भी निष्क्रिय हो चुके हैं पैन कार्ड
सरकार ने पिछले साल रिटर्न भरने की अवधि के दौरान 11.44 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए थे. वित्त राज्य मंत्री ने भी संसद में बताया था कि ऐसा उन मामलों में किया गया है जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए थे. इसके बाद कई लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं हैं कि कहीं उनका भी पैन कार्ड तो बंद नहीं कर दिया गया. ऐसे में लोगों को यह खुद चेक कर लेना चाहिए कि उनका कार्ड ब्लॉक हुआ, रद्द हुआ या नहीं.

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