'रद्दी' हो जाएगा आपका PAN कार्ड! 30 जून के बाद नहीं आएगा किसी भी काम
Advertisement

'रद्दी' हो जाएगा आपका PAN कार्ड! 30 जून के बाद नहीं आएगा किसी भी काम

पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है.

'रद्दी' हो जाएगा आपका PAN कार्ड! 30 जून के बाद नहीं आएगा किसी भी काम

नई दिल्ली: पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है. लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड 'रद्दी' हो जाएगा. जी हां ऐसा मुमकिन है. अगर 30 जून तक आपने एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड 'रद्दी' हो सकता है. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं.

  1. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य
  2. IT रिटर्न भरने के लिए भी दोनों का लिंक होना जरूरी
  3. लिंक नहीं कराने पर निष्क्रिय हो सकता है पैन कार्ड
  4.  

आधार-पैन लिंक कराना जरूरी
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको कई टेंशन झेलनी पड़ सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया. सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है. आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा. सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है.

नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
> ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
> आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है

पैन नंबर के बि‍ना इस साल नहीं होंगे ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 30 जून की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. सरकार ऐसा करने के लिए पहले ही आगाह कर चुकी है. सूत्र बताते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि सरकार अब इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख को आगे न बढ़ाए. इसलिए समय रहते पैन-आधार को लिंक कर लें.

डेडलाइन के बाद रद्दी हो जाएगा पैन
पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई. मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. अब इस साल के लिए भी 30 जून अंतिम डेडलाइन है. यदि करदाता आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराते तो पैन कार्ड रद्द किया जा सकता है. पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि करीब 30 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है. इनमें से 3 करोड़ पैन पिछले साल ही आधार से जोड़े गए हैं.

fallback

पहले भी निष्क्रिय हो चुके हैं पैन कार्ड
सरकार ने पिछले साल रिटर्न भरने की अवधि के दौरान 11.44 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए थे. वित्त राज्य मंत्री ने भी संसद में बताया था कि ऐसा उन मामलों में किया गया है, जहां किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए थे. इसके बाद कई लोगों के मन में ऐसी आशंकाएं हैं कि कहीं उनका भी पैन कार्ड तो बंद नहीं कर दिया गया. ऐसे में लोगों को यह खुद चेक कर लेना चाहिए कि उनका कार्ड ब्लॉक या रद्द तो नहीं हुआ है.

आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
वेबसाइट के जरिए लिंक करें: सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.

मोबाइल के जरिए लिंक करें: आप एसएमएस बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.

Trending news