सेबी ने इस बारे में 38 पन्नों का आर्डर 16 अगस्त को जारी किया. इसमें सेबी ने कहा है कि उक्त 22 इकाइयों ने जो व्यवहार किया वह गंभीर प्रवृत्ति का था जिसका निवेशकों शेयरधारकों पर उसके गहरे प्रतिकूल प्रभाव पड़े.
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नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने ब्रूक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड (बीएलएल) की शुरुआती शेयर बिक्री से मिले कोष में गड़बड़ी करने व फर्जी सौदों के जरिए धन के हेरफेर के मामले में 22 इकाइयों पर कुल 17.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने इस बारे में 38 पन्नों का आर्डर 16 अगस्त को जारी किया. इसमें सेबी ने कहा है कि उक्त 22 इकाइयों ने जो व्यवहार किया वह गंभीर प्रवृत्ति का था जिसका निवेशकों शेयरधारकों पर उसके गहरे प्रतिकूल प्रभाव पड़े.
8 करोड़ रुपये की हेरा-फेरी
गौरतलब है कि कि बीएलएल के आईपीओ में कतिपय अनियमितताओं को देखते हुए सेबी ने दिसंबर 2011 में कंपनी व इसके निदेशकों के खिलाफ आदेश जारी किया था. जांच में पाया गया कि बीएलएल के प्रवर्तकों ने अन्य इकाइयों के साथ मिलकर कुछ फर्जी काम किए जिसमें 8 करोड़ रुपये मूल्य के धन की हेरा-फेरी हुई. सेबी ने अपने ताजा आदेश में उक्त इकाइयों से 17.55 करोड़ रुपये मूल्य के जुर्माने का भुगतान 45 दिन में करने को कहा है.