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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायालय ने कहा है कि इस अवधि तक कंपनी 200 करोड़ रुपये जमा कराएं।
मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने सहारा प्रमुख के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पैरोल अविध 28 नवम्बर तक बढ़ाने का आदेश दिया।
न्यायालय ने श्री रॉय को पैरोल के लिए इस अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपये और जमा कराने का आदेश भी दिया। इससे पहले श्री सिब्बल ने सहारा प्रमुख की ओर से 215 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट अदालत के समक्ष जमा किया।
इससे पहले सहारा समूह ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि वह शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेश के अनुरूप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराएगा। इसके साथ ही समूह ने मामले में सुनवाई की तारीख पहले करने की अपील की।
सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति ए आर दवे तथा न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर की पीठ से कहा कि 200 करोड़ रुपये की राशि 24 अक्तूबर तक जमा करानी थी, लेकिन इसे कल जमा करा दिया जाएगा।
शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध मान लिया था। श्री रॉय गत मई में अपनी मां के निधन के बाद जेल से बाहर आये थे और उसके बाद से उनकी पैरोल अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है।