अगर आप भी केबल ऑपरेटर्स की मनमानी से परेशान हैं तो यह खबर जरूर आपको सुकून देगी. केबल ऑपरेटर और डीटीएच कंपनियों पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने शिकंजा कसा है.
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नई दिल्ली : अगर आप भी केबल ऑपरेटर्स की मनमानी से परेशान हैं तो यह खबर जरूर आपको सुकून देगी. केबल ऑपरेटर और डीटीएच कंपनियों पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने शिकंजा कसा है. TRAI ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के अनुसार, अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहेंगे उन्हें उतने के ही पैसे देने होंगे.
29 दिसंबर से लागू हो जाएगा नियम
TRAI की तरफ से दिए गए आदेश में कहा कि DTH या केबल ऑपरेटर्स को 130 रुपये प्रति महीने में 100 फ्री टु एयर चैनल दिखाने होंगे. यह नया नियम 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा. अगर कोई यूजर फ्री टु एयर चैनल के अलावा दूसरे चैनल देखना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अलग से भुगतान करना होगा. नए नियम के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी दी जाएगी. चैनलों के लिए ज्यादा पैसे वसूलना गैर-कानूनी होगा. नए कानून का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अब जबरदस्ती पैकेज नहीं थोप पाएंगे
TRAI के चेयरमैन आरएस शर्मा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि कोई भी केबल ऑपरेटर या DTH कंपनी ग्राहकों पर जबरदस्ती पैकेज नहीं थोप पाएंगे. उन्होंने कहा कि नियामक के इस कदम से केबल ऑपरेटर्स और DTH कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और ग्राहक कम पैसे में अपने पसंदीदा चैनल देख सकेंगे. आपको बता दें कि यह आदेश स्टार इंडिया और TRAI की कानूनी लड़ाई के कारण 2016 से लंबित था. अब इसे पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास किया गया. इस आदेश का मकसद चैनल के लिए अधिकतम भुगतान की सीमा तय करना था.