घर बैठे इन तीन तरीकों से SIM से लिंक होगा आधार, UIDAI ने दी मंजूरी
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घर बैठे इन तीन तरीकों से SIM से लिंक होगा आधार, UIDAI ने दी मंजूरी

 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने (UIDAI) ने नए तरीकों से सिम कार्ड को आधार से लिंक करने के टेलीकॉम कंपनियों के प्लान को मंजूरी दे दी है.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: आधार के जरिये मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों के पुन: सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक सुगम और सुविधाजनक बना दिया है. अब उपभोक्ता के घर के दरवाजे पर पुन: सत्यापन की अनुमति के अलावा एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) के जरिये भी सत्यापन हो सकेगा. इसके अलावा मोबाइल नंबर को ऐप और IVRS के जरिए आधार से लिंक कराया जा सकेगा. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने (UIDAI) ने नए तरीकों से सिम कार्ड को आधार से लिंक करने के टेलीकॉम कंपनियों के प्लान को मंजूरी दे दी है. यह सुविधा एक दिसंबर से शुरू हो जाएगी. 

  1. मोबाइल नंबर को ऐप और IVRS के जरिए लिंक कराएं
  2. ओटीपी के जरिये भी सत्यापन हो सकेगा
  3. यह सुविधा एक दिसंबर से शुरू हो जाएगी

UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडे का कहना है, "उनके (दूरसंचार ऑपरेटर) प्लान को मंजूरी कर लिया गया है. हमने उनसे कहा है कि वे इस प्रक्रिया को 1 दिसंबर से लागू कर दें." गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने वन टाइम पासवर्ड (OTP), इंटरेक्टिव वाइस रेस्पॉन्स (IVRS) और ऐप से सिमकार्ड को आधार से लिंक कराने के तरीकों को मंजूरी दी थी. बता दें कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 6 फरवरी है. हालांकि, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डेडलाइन 31 मार्च 2017 तक बढ़ाने की बात कही है. पांडे ने कहा कि प्लान पर विचार किया गया और सुरक्षा, अनुपालन के मद्देनजर उसको मंजूरी दी गई.   

इसका आशय है कि यदि एक मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस में पंजीकृत है, तो ओटीपी तरीके का इस्तेमाल उस नंबर के पुन: सत्यापन के अलावा संबंधित ग्राहक के अन्य नंबरों के सत्यापन के लिए भी किया जा सकता है. करीब 50 करोड़ मोबाइल नंबर पहले ही आधार डेटाबेस में पंजीकृत हैं. इन सभी मामलों में पुन: सत्यापन के लिए ओटीपी का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों को विकलांग, बीमार या उम्रदराज लोगों को घर पर पुन: सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है. उधर, मोबाइल कंपनियों ने कहा है कि वे ओटीपी आधारित सत्यापन सेवा नवंबर माह के अंत तक उपलब्ध कराएंगे. इसके लिए यूजर्स को स्टोर या रीटेल एजेंट के यहां जाने की जरूरत नहीं होगी."   

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