अदालत ने शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार जमानत जमा नहीं करने पर अभिनेता के खिलाफ इस महीने की शुरूआत में वारंट जारी किया था.
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मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने 2002 के हिट एंड रन मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट शनिवार को रद्द कर दिया. इस मामले में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अदालत ने शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार जमानत जमा नहीं करने पर अभिनेता के खिलाफ इस महीने की शुरूआत में वारंट जारी किया था.
कोर्ट में पेश हुए सलमान
सलमान (52) शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे के समक्ष पेश हुए और उन्होंने जमानत जमा करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कीं. जिसके बाद अदालत ने वारंट निरस्त कर दिया. सलमान ने इस साल फरवरी में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अपनी पूर्व प्रबंधक रेशमा शेट्टी द्वारा दी गई जमानत को वापस करने की मांग की थी और कहा कि वह इसकी जगह अपने अंगरक्षक शेरा उर्फ गुरमीत सिंह जॉली की जमानत देना चाहते हैं.
मामले में सलमान को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने 23 फरवरी को उनकी अर्जी विचारार्थ मंजूर कर ली थी. उनसे प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था.
सत्र अदालत ने इस साल सलमान को दो नोटिस जारी किए थे. इनमें एक नोटिस पांच मार्च को उनके पिता ने प्राप्त किया था. दूसरा नोटिस 16 मार्च को भेजा गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को ठोस सबूतों के अभाव में दिसंबर 2015 में सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
(इनपुट - भाषा)