हाइकोर्ट ने राबिया की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तय कर दी.
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मुंबई: बंबई हाइकोर्ट ने गुरुवार को एक निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह 2013 में अभिनेत्री और अपनी प्रेमिका जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ मुकदमा चलाए. न्यायमूर्ति आरएम सावंत और संदीप शिंदे की खंडपीठ ने जिया की मां राबिया खान की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह मांग की. राबिया ने अपनी याचिका में मांग की थी कि वकील दिनेश तिवारी को इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए.
राबिया ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह नहीं चाहतीं कि अभियोजन एजेंसी सीबीआई के वकील अभियोजन की तरफ से मुकदमा संचालित करें, क्योंकि वह सीबीआई के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं कि जिया ने खुदकुशी की थी. राबिया दावा करती रही हैं कि सूरज ने जिया की हत्या की.
हाइकोर्ट ने राबिया की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तय कर दी, लेकिन कहा, ‘‘हम स्पष्ट कर देते हैं कि निचली अदालत में कार्यवाही नहीं रुक सकती. आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलेगा.’’ जिया ने तीन जून 2013 को खुदकुशी कर ली थी. इस मामले में सूरज को 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन हाइकोर्ट ने सूरज को जमानत दी, जिसके बाद उसे दो जुलाई को रिहा कर दिया गया था.
राबिया की याचिका पर हाइकोर्ट ने जुलाई 2014 में मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी थी. बहरहाल, सीबीआई ने जब इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया और सूरज को आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर आरोपित किया तो राबिया ने एक बार फिर अदालत का रुख कर मामले की फिर से जांच कराने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की. राबिया सीबीआई के इस निष्कर्ष के खिलाफ थी कि जिया की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का मामला था. मुंबई पुलिस ने भी इस मामले को आत्महत्या ही माना था. इसके बाद हाइकोर्ट ने एसआईटी गठित करने की राबिया की मांग खारिज कर दी थी.