हिट एंड रन मामला: गवाह ने कहा, सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था
Advertisement

हिट एंड रन मामला: गवाह ने कहा, सलमान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने हिट ऐंड रन मामले की सुनवाई के दौरान सत्र अदालत को आज बताया कि हादसे के वक्त बालीवुड स्टार सलमान खान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

फाइल फोटो

मुंबई: क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के एक अधिकारी ने हिट ऐंड रन मामले की सुनवाई के दौरान सत्र अदालत को आज बताया कि हादसे के वक्त बालीवुड स्टार सलमान खान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

मामले में गवाही देते हुए आरटीओ अधिकारी ने सत्र न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे को बताया कि बालीवुड स्टार ने 2004 में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया और 2002 में दुर्घटना के समय उसके पास लाइसेंस नहीं था। गवाह आरटीओ के सहायक निरीक्षक हैं। जब लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने सलमान के ड्राइविंग लाइसेंस का रिकार्ड भी अदालत में पेश किया।

एक अन्य गवाह, जो पुलिस उप निरीक्षक हैं, ने अदालत को बताया कि खून की जांच के लिए वह सलमान के साथ जेजे अस्पताल गए थे। गवाह ने बताया कि सलमान को डाक्टर शशिकांत पवार के पास खून की जांच के लिए ले जाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने शराब पी रखी है या नहीं। रोजाना के आधार पर मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में दोनों गवाहों से पूछताछ की गई ।

अभी तक 20 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और कुछ से पूछताछ होना बाकी है। उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर 2002 को सलमान की कार बांद्रा में बेकरी से टकरा गई थी। इस हादसे में बेकरी के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए। करीब एक दशक तक चले इस मामले ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब एक नगर मजिस्ट्रेट ने 17 गवाहों से पूछताछ करने के बाद कहा कि सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। उन्होंने मामला सत्र न्यायालय के पास भेज दिया।

 

Trending news