गोरेगांव फ्लैट अवैध निर्माण: कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत, BMC ने सभी केस लिया वापस
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गोरेगांव फ्लैट अवैध निर्माण: कॉमेडियन कपिल शर्मा को राहत, BMC ने सभी केस लिया वापस

 कपिल शर्मा को गोरेगांव फ्लैट मामले में भारी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने हास्य कलाकार कपिल शर्मा के उपनगरीय गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने कपिल शर्मा के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले लिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह कपिल शर्मा के मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करें और विवाद को हल करें. 

कपिल शर्मा को गोरेगांव फ्लैट मामले में भारी राहत मिली है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  कपिल शर्मा को गोरेगांव फ्लैट मामले में भारी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने हास्य कलाकार कपिल शर्मा के उपनगरीय गोरेगांव स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण के आरोपों पर उनके खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने कपिल शर्मा के खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले लिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया कि वह कपिल शर्मा के मामले में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करें और विवाद को हल करें. 

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कपिल शर्मा ने नोटिस को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

कपिल शर्मा ने बीएमसी अधिनियम की धारा 351 के तहत जारी 28 अप्रैल के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने दावा किया था कि नोटिस दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया. बीएमसी ने अपने नोटिस में दावा किया था कि गोरेगांव में 18 मंजिला आवासीय इमारत डीएलएच इंक्लेव में कुछ निर्माण कार्य अवैध थे और उन्हें गिराना होगा. इसी इमारत में कपिल शर्मा का भी फ्लैट है.

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अवैध निर्माण के तहत हुआ था मामला दर्ज

कपिल शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने अपने गोरेगांव फ्लैट में गैरकानूनी ढंग से निर्माण किया है. कपिल के खिलाफ ये शिकायत बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के उप-इंजीनियर अभय जगताप ने की थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार जगताप ने अपने आरोप में कहा है कि कपिल शर्मा ने गोरेगांव स्थित न्यू लिंक रोड पर अपने डीएलएच एनक्लेव फ्लैट में जो निर्माण करवाया है वो गैरकानूनी है. कपिल शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग एक्ट (एमआरटीपी) 1966 की धारा 53 (7) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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