रजनीकांत ने दीवानी मुकदमे के बारे में कहा था कि यह सिर्फ उनसे रुपये ऐंठने और उनका नाम बदनाम करने के लिए है.
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चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया. यह कार्यवाही एक फिल्म फाइनेंसर की ओर से शुरू की गई थी. अदालत ने पहले राजनीकांत के खिलाफ फाइनेंसर की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को खारिज करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और कहा था कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा और मशहूर व्यक्ति को परेशान करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के सिवाय कुछ नहीं है.
फाइनेंसर मुकुचंद बोथरा ने आरोप लगाया था कि रजनीकांत की बेटी के ससुर कस्तूरी राजा ने उनसे 65 लाख रुपये उधार लिए थे और आश्वासन दिया था कि अगर वह रुपये नहीं चुका पाए तो अभिनेता इस रकम की अदायगी करेंगे.
बोथरा ने एक मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर कर दावा किया कि रजनीकांत ने दीवानी मुकदमे के बारे में कहा था कि यह सिर्फ उनसे रुपये ऐंठने और उनका नाम बदनाम करने के लिए है. बोथरा ने इसे अपनी मानहानि बताया था.
सुपरस्टार रजनीकांत अब इस एक्शन फिल्म में आएंगे नजर, किया ऑडियो लॉन्च
'2.0' फिल्म के नायक रजनीकांत अपनी आगामी तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म 'पेट्टा' में नजर आएंगे. यह फिल्म मनोरंजक और उनकी 1990 की फिल्मों जैसी होगी. 'पेट्टा' का निर्देशन कार्तिक सुब्बाराज कर रहे हैं. 'पेटा' के ऑडियो लॉन्च पर रजनीकांत ने फिल्म को एक्शन से भरपूर मनोरंजक फिल्म बताया.
बता दें कि अगले साल यानी 2019 में पोंगल त्योहार के मौके पर रिलीज होने वाली 'पेटा' फिल्म में विजय सेतुपति, त्रिशा, सिमरन, मेघा आकाश, मालवीका मोहनन और शिशकुमार अहम भूमिकाओं में हैं.
(इनपुट भाषा से भी)