बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की संलिप्तता वाले हिट एंड रन मामले में सत्र अदालत कल यानी 5 मई को अपना फैसला सुनाएगी। सलमान पर 13 वर्ष पहले उपनगर बांद्रा में एक बेकरी में अपनी एसयूवी से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने और चार लोगों को घायल करने का आरोप है।
Trending Photos
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की संलिप्तता वाले हिट एंड रन मामले में सत्र अदालत कल यानी 5 मई को अपना फैसला सुनाएगी। सलमान पर 13 वर्ष पहले उपनगर बांद्रा में एक बेकरी में अपनी एसयूवी से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने और चार लोगों को घायल करने का आरोप है।
सत्र अदालत के सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी कर ली है ताकि अभिनेता के प्रशंसकों को परिसर में प्रवेश करने से रोका जा सके। सूत्रों ने बताया कि अदालत के भीतर केवल मीडियाकर्मियों, वकीलों और अदालत के स्टाफ को जाने की अनुमति होगी।
न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वे छह मई को फैसला सुनाएंगे। उन्होंने अभिनेता को 6 मई को सुबह सवा 11 बजे अदालत में मौजूद रहने के लिए समन भी जारी किया था।
इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 21 अप्रैल को पूरी हो गई थी। मजिस्ट्रेट द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप शामिल करने और मामले को सत्र अदालत के पास भेजने के बाद बहस नई सिरे से हुई थी। गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि सत्र अदालत कर सकती है और दोषी पाए जाने पर अपराधी को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इससे पूर्व मजिस्ट्रेट सलमान के खिलाफ लापरवाही से और तेज गति से गाड़ी चलाने के मामले में सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोपी को दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।
सलमान का कहना है कि वह दुर्घटना के समय वाहन नहीं चला रहे थे और उस समय उनका ड्राइवर अशोक सिंह वाहन चला रहा था। बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि प्रदीप घराट के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि सलमान एक बार से ‘बकार्डी रम’ पीने के बाद वाहन चला रहे थे जबकि अभिनेता का तर्क है कि वह शराब नहीं बल्कि पानी पी रहे थे।
हालांकि अभियोजन ने दलील दी कि कार में सलमान के अलावा उनका पुलिस अंगरक्षक रवींद्र पाटिल और गायक मित्र कमाल खान मौजूद थे लेकिन अभिनेता ने तर्क दिया कि कार में एक चौथा व्यक्ति अशोक सिंह भी था। एक अदालत ने 2013 में सलमान के खिलाफ एक ताजा सुनवाई के दौरान गैर इरादतन हत्या के आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 27 गवाहों से पूछताछ की।
सलमान के वकील श्रीकांत शिवदे ने तर्क दिया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत कुचले जाने से लगी चोटों से हुईं और ये चोटें उस समय लगी थीं जब पुलिस द्वारा बुलाई गई क्रेन भारी एसयूवी को एक बार में नहीं उठा सकी थी और उसने इसे पीड़ितों पर गिरा दिया था।