हिट एंड रन मामला: SC ने सलमान खान की याचिका रद्द करने संबंधी याचिका खारिज की
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हिट एंड रन मामला: SC ने सलमान खान की याचिका रद्द करने संबंधी याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की याचिका रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। बंबई हाईकोर्ट इस मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई शुरू करेगी।

हिट एंड रन मामला: SC ने सलमान खान की याचिका रद्द करने संबंधी याचिका खारिज की

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की याचिका रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। बंबई हाईकोर्ट इस मामले में दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई शुरू करेगी।

साल 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन के बचाव में किए गए अभिनेता सलमान खान के ट्वीट की विभिन्न तबकों में हो रही आलोचना के बीच भाजपा ने मांग की थी कि 2002 के हिट एंड रन मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए जा चुके सलमान की जमानत रद्द कर दी जाए।

बॉलीवुड अभिनेता ने वर्ष 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में काल कोठरी में फांसी की सजा का इंतजार कर रहे याकूब मेमन के बचाव में ट्वीट किया था कि उसके भाई टाइगर मेमन के अपराध के लिए गलत आदमी को सजा दी जा रही है। हालांकि याकून मेनन पर अपने ट्वीट से बढ़ते विवाद के बीच सलमान ने माफी मांग ली। सलमान ने रविवार को कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और याकूब मेनन पर अपने पहले के ट्वीट्स वापस लेते हैं। याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जानी है।

गौरतलब है कि सलमान खान के खिलाफ 2002 से जुड़े 'हिट एंड रन' मामले में 6 मई को 13 साल बाद सजा का ऐलान किया गया था। इस केस में सलमान खान को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में सलमान को इस मामले में 8 मई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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