'भाईजान' की रिहाई की फैन्स ने काफी दुआएं मांगी थी. इस बात की पूरी उम्मीद है कि सलमान खान आज ही अपने परिवार के पास मुंबई पहुंच जाएं. ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट तक का रास्ता साफ कराया गया.
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नई दिल्ली: सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है. उन्हें भारी सुरक्षा के बीच एयपोर्ट पहुंच गए हैं. जानकारी दी जा रही है कि सलमान लगभग शाम 7.30 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे. रिहाई के साथ ही सलमान के पीछे उनके फैन्स का हुजूम खुशी से दौड़ा है. 'भाईजान' की रिहाई की फैन्स ने काफी दुआएं मांगी थी. इस बात की पूरी उम्मीद है कि सलमान खान आज ही अपने परिवार के पास मुंबई पहुंच जाएं. ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट तक का रास्ता साफ कराया गया है. साथ ही एटीएस शाम 7 बजे तक उनके विमान को उड़ने की इजाजत दे सकता है. अगर ऐसा हुआ तो वह आज ही रवाना हो जाएंगे. सलमान की बहनें और उनका बॉडीगार्ड शेरा उनके साथ ही है.
फैन्स में गजब की दीवानगी
सलमान खान की गाड़ी पुलिस की गाड़ियों के बीच एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन इस बीच उनके फैन्स ने जबरदस्त दीवानगी दिखाई. फैन्स अपनी गाड़ियों पर, बाइक्स पर सलमान का पीछे करते दिखे. सलमान की जमानत की खबर के साथ ही अदालत के बाहर फैन्स ने 'सलमान जिंदाबाद' के नारे लगा दिए. बॉलीवुड के 'भाईजान' की रिहाई के रास्ते खुलते देख उनके फैन्स ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया है
Actor #SalmanKhan leaves from Jodhpur Central Jail to Jodhpur Airport. #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/5fWWOnCtwq
— ANI (@ANI) April 7, 2018
कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे.
Actor #SalmanKhan reaches Jodhpur Airport. #BlackBuckPoachingCase pic.twitter.com/RgsRFwrdfc
— ANI (@ANI) April 7, 2018
बता दें कि सलमान खान की जमानत पर सुनवाई सुबह 10.30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने सलमान के आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया. सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 'सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे. उन्हें कई केस में जमानत भी मिली. उन्होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया.'
हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया. सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं. उनके केस में गवाही पुख्ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा. वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए. इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर लिस्टेड था, जोकि बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया. मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई.
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सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मिली जमानत
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था, जबकि सलमान को दोषी पाया गया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सलमान के अतिरिक्त अन्य आरोपियों ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है.
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क्या है काला हिरण मामला
आरोप है कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात को सलमान खान ने जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. इस दौरान उनके साथ कार में उनके फिल्म के को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे के साथ ही स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे. गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां एकत्र हो गए थे. ग्रामीणों के आते ही सलमान कार लेकर वहां से भाग निकले. हिरणों के शव पाए जाने के बाद इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी.