प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि रिलीज से पहले फिल्म को प्रमाणपत्र देने के संबंध में सेंसर बोर्ड के पास अनुपालन के लिय पर्याप्त दिशा-निर्देश हैं.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका को आज (शुक्रवार) अस्वीकार करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को प्रमाणपत्र देने से पहले सभी पहलूओं पर गौर करता है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि रिलीज से पहले फिल्म को प्रमाणपत्र देने के संबंध में सेंसर बोर्ड के पास अनुपालन के लिय पर्याप्त दिशा-निर्देश हैं.
Supreme Court dismisses petition filed against release of the film #Padmavati pic.twitter.com/RVBeSsO3ZZ
— ANI (@ANI) November 10, 2017
याचिका में किया गया था यह अनुरोध
पीठ सिद्धराज सिंह एम चूडासामा और 11 अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में प्रतिष्ठित इतिहासकारों की एक समिति बनाने का अनुरोध किया गया था, जो फिल्म में रानी पद्मावती के फिल्मांकन में किसी गलती को रोकने के लिए पटकथा की जांच करे. याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि निर्माता और निर्देशक द्वारा फिल्म से इतिहास संबंधी कथित गड़बड़ियां दूर होने तक इसकी रिलीज प्रतिबंधित कर दी जाए.