सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे जलाने को लेकर 14 लोग हिरासत में
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सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे जलाने को लेकर 14 लोग हिरासत में

दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे जलाने को लेकर आज 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया. गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में यह प्रतिबंध लगाया था.

पुलिस को उच्चतम न्यायालय के ‘डी’ द्वार के बाहर प्रदर्शन होने के बारे में सूचना मिली थी. (FILE)

नई दिल्ली: दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे जलाने को लेकर आज 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया. गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने हाल ही में यह प्रतिबंध लगाया था.

  1. दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध का विरोध. 
  2. सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे जलाने को लेकर 14 लोगों को हिरासत में लिया गया.
  3. SC ने 13 अक्तूबर को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर बिक्री पर 31 अक्तूबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.

पुलिस को उच्चतम न्यायालय के ‘डी’ द्वार के बाहर प्रदर्शन होने के बारे में सूचना मिली थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाली तीन महिलाओं सहित 14 लोगों को हिरासत में लिया गया और उन्हें तिलक मार्ग पुलिस थाना ले जाया गया.

एनजीटी ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज की
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. एनजीटी ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध लगाने संबंधी उच्चतम न्यायालय का आदेश देश का कानून है.

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने पटाखों की दुकानें फिर से खोलने और दुकानदारों को इसे बेचने का लाइसेंस जारी करने के अनुरोध को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर पहले ही एक आदेश जारी कर चुका है और यह देश का कानून है. ’’ 

दरअसल, ओजस्वी पार्टी ने एनजीटी के पास याचिका दायर कर दावा किया था, ‘‘राजधानी में पटाखों की खरीद - बिक्री पर प्रतिबंध हमारी धार्मिक परंपरा पर हमला है.’’ गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 13 अक्तूबर को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर बिक्री पर 31 अक्तूबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.

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