याकूब मेमन को फांसी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करने की अर्जी खारिज की
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याकूब मेमन को फांसी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करने की अर्जी खारिज की

1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। याकूब ने अपनी फांसी की सजा को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौर हो कि राष्ट्रपति भी याकूब की दया याचिका को खारिज कर चुके हैं।

याकूब मेमन को फांसी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करने की अर्जी खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज याकूब अब्दुल रजाक मेमन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जिसमें उसने 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के मामले में अपनी मौत की सजा की समीक्षा करने का आग्रह किया था ।

न्यायमूर्ति ए. आर. दवे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मेमन की पुनिर्वचार याचिका खारिज कर दी। वह इस मामले में एकमात्र ऐसा दोषी है जिसे मौत की सजा सुनाई गई है। शीर्ष अदालत ने 2 जून 2014 को मेमन की मौत की सजा के अनुपालन पर रोक लगा दी थी । इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने 21 मार्च 2013 को मेमन को सुनाई गई सजाए मौत की पुष्टि की थी।

न्यायालय ने इस मामले में टाडा अदालत द्वारा 10 अन्य को सुनाई गई मौत की सजा को घटाकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया था जिन्होंने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर आरडीएक्स लदे वाहन खड़े किए थे ।

 

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