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इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नूपुर तलवार को तीन हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा करने का सोमवार को आदेश दिया जो अपनी किशोरी पुत्री आरूषि और घरेलू सहायक हेमराज की हत्या के मामले में पति राजेश तलवार के साथ उम्रकैद की सजा काट रही हैं।
न्यायमूर्ति बी के नारायण और न्यायमूर्ति ए के मिश्रा की खंडपीठ ने नूपुर को तीन हफ्तों के लिए रिहा करने का आदेश दिया। नूपुर ने अपनी याचिका में अदालत से पैरोल का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके सभी भाई-बहन देश से बाहर हैं।
अदालत ने पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया ताकि अपने भाई-बहनों के स्वदेश लौटने तक नूपुर अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें।
नूपुर और राजेश तलवार नोएडा के प्रसिद्ध दंत चिकित्सक थे और नवंबर 2013 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी थी।