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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय एयरसेल-मैक्सिस मामले में विशेष अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगा जिसमें उसने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को आरोपमुक्त कर दिया।
अधिकारियों ने कहा कि निदेशालय (ईडी) के अदालती आदेश को चुनौती देगी क्योंकि उसका मानना है कि मनी लांड्रिंग के आरोपों पर उसकी जांच ‘अलग’ है उसने जो ‘अपराध की कमाई‘ पकड़ी है वह सीबीआई की एफआईआर व जांच से अलग है। उल्लेखनीय है कि आज का आदेश विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने पारित किया जो टूजी स्पैक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले और इसकी जांच को लेकर सामने आए मामलों की विशेष रूप से सुनवाई कर रहे थे।
सीबीआई ने मारन बंधुाओं, राल्फ मार्शल, टी आनंद कृष्णन, मैसर्स सन डायरेक्ट लिमिटेड, मैसर्स एस्ट्रो आल एशिया नेटवर्क, यूके, मैसर्स मैक्सिस कम्युनिकेशंस बरहाद, मलेशिया, मैसर्स साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, मलेशिया और तत्कालीन अतिरिक्त सचिव (दूरसंचार) जेएस शर्मा (जिनकी मामले की जांच के दौरान मौत हो गई) के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।