जीएसटी पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीटर हैंडल से 40 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन जीएसटी के बारे में लोगों को बता रहे है.
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नई दिल्ली: जीएसटी पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीटर हैंडल से 40 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन जीएसटी के बारे में लोगों को बता रहे है.
जी.एस.टी. (GST): देश के बाज़ारों को एक सूत्र में बांधने की पहल #OneNationOneTax pic.twitter.com/jyZExl4YH3
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 19, 2017
अमिताभ बच्चन इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं- ' ये तीन रंग सिर्फ रंग नहीं, एक पहचान है जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं फिर वह गाल पर अपने हाथों से तिरंगे का निशान लगाते है और बोलते है ये गीत (सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा...) एक गीत नहीं एक जज्बा है जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है, जीएसटी ये टैक्स सिर्फ टैक्स नहीं, एक पहल है देश के बाजार को एक सूत्र मे बांधने की, जीएसटी एक राष्ट्र, एक टैक्स एक मार्केट.' जी.एस.टी. (GST): देश के बाज़ारों को एक सूत्र में बांधने की पहल शीर्षक से इस वीडियो को जारी किया गया है
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देश में 30 जून की आधी रात से लागू होगी नई कर व्यवस्था जीएसटी
देश में 30 जून की आधी रात के बाद माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी लेकिन पहले दो महीने तक कर रिटर्न को दाखिल करने के नियमों में थोड़ी ढील देने का फैसला किया गया है ताकि व्यापारियों को नयी प्रणाली को अपनाने में प्रारंभिक दिक्कतों से निबटने में सहूलियत हो सके. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लागू करने के कार्यक्रम को कुछ और समय टालने की उद्योग एवं व्यापार जगत की मांग को नामंजूर करते हुए कहा कि अब इसके लिए सरकार के पास गुजाइंश नहीं बची है. उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढांचा पूरी तरह जांचा-परखा जा चुका है और जीएसटी के लिए सारी प्रणालियां तैयार हैं.
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वित्त मंत्री ने बैठक के बाद ब्योरा देते हुए कहा कि 2,500-7,500 रुपये तक के एसी कमरों के बिल पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लागू होगा. परिषद ने लॉटरी पर कर की दो श्रेणी रखने का निर्णय किया है. सरकारी लॉटरी पर 12 प्रतिशत तथा सरकारों से अधिकृत लॉटर पर 28 प्रतिशत कर लगेगा. संशाधित नियमों के अनुसार जुलाई के लिये संशोधित रिटर्न फाइलिंग के तहत बिक्री का ब्योरा 10 अगस्त के बजाए अब पांच सितंबर तक दाखिल कराया जा सकता है. कंपनियों को अगस्त के अपने बिक्री इनवायस जीएसटी नेटवर्क पर 10 सितंबर के बजाए 20 सितंबर तक जमा करना होगा.