मानहानि केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी
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मानहानि केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी

मानहानि केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः असम की स्थानीय अदालत ने दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है. केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय की मांग की थी. कोर्ट ने केजरीवाल की अर्ज़ी को खारिज कर दिया.

केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा 

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इससे पहले भी उन्हें 30 जनवरी 2017 को पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए. उन्हें दो महीने का समय दिया गया, इसके बावजूद वे पेश नहीं हुए. कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए गुरप्रीत सिंह उप्पल की याचिका को खारिज कर, केजरीवाल के खिलाफ 10 हजार रुपए की जमानत का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. मामले में उपस्थिति की अगली तारीख 8 मई 2017 निर्धारित की गई है.

किस मामले में जारी हुआ है दिल्ली के सीएम के खिलाफ वारंट

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर 2016 को ट्वीट करते हुए लिखा था, 'मोदीजी 12वीं पास हैं, उसके बाद की डिग्री फर्जी है।' उनके इस ट्वीट पर भाजपा नेता सूर्य रोंगफर ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया है। कोर्ट के समक्ष पेश ना होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। हालांकि गुरप्रीत सिंह उप्पल की और से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते केजरीवाल का कोर्ट के समक्ष पेश होना संभव नहीं है। 

 

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