पूर्व जदयू नेता की हत्या के मामले में 6 को उम्रकैद
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पूर्व जदयू नेता की हत्या के मामले में 6 को उम्रकैद

बिहार के शेखपुरा जिला की एक अदालत ने जदयू के पूर्व स्थानीय नेता की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 17-17 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. 

शेखपुरा (बिहार): बिहार के शेखपुरा जिला की एक अदालत ने जदयू के पूर्व स्थानीय नेता की हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 17-17 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. 

लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि जिला के कसार थाना अंतर्गत वृंदावन गांव निवासी संजीत कुमार के 2015 में अपहरण और हत्या के मामले में छह अभियुक्तों संजय कुमार, गुडडू कुमार, दिलबर कुमार, निरंजन कुमार, सुरेश प्रसाद तथा भोनू प्रसाद को आजीवन कारावास और 17-17 हजार रपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी है.

उन्होंने बताया कि 22 अक्टूबर 2015 को संजीत कुमार का अपहरण करने के बाद उनकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी. बाद में पुलिस ने मृतक का सिर और धड जिला से दूर जमुई जिला के सिकंदरा थाना के जंगल से बरामद किया था. जदयू के जिलाध्यक्ष डॉ. अर्जुन प्रसाद ने बताया कि हत्या के शिकार हुए संजीत पार्टी संगठन में किसी पद पर नहीं थे, मगर इलाके में ये जदयू के प्रमुख स्तंभ थे.