बालिका गृह कांड : बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- नहीं मिल रही है मंजू वर्मा
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बालिका गृह कांड : बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- नहीं मिल रही है मंजू वर्मा

सरकार ने कोर्ट से कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला प्रकाश में आते ही तत्कालीन मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद से वह गयाब है.

बिहार सरकार ने मंजू वर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब. (फाइल फोटो)

पटना : बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में आज (बुधवार को) भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा नहीं मिल रही है. इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है.

सरकार ने कोर्ट से कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला प्रकाश में आते ही तत्कालीन मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद से वह गयाब है. पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है.

ज्ञात हो कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार और सीबीआई से भी पूछा था कि बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? कोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा था.

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सुप्रीम कोर्ट ने जांच की रफ्तार पर भी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही कोर्ट ने बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर पटियाला जेल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच में बाधा पहुंचा सकता है, उसे बिहार के बाहर की जेल में शिफ्ट करना सही रहेगा.

ज्ञात हो कि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने सोमवार को बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया. इसी वर्ष 17 अगस्त को चेरिया बरियारपुर के श्रीपुर गांव में उनके आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की थी. उनके घर से 50 अवैध कारतूस बरामद किया गया था.