जमानत की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं: उच्च न्यायालय
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जमानत की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं: उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति ए. बी. सिंह की पीठ ने कहा कि केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है. 

फाइल फोटो

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी मंगलवार (28 अगस्त) मंजूर करते हुए कहा कि वे अपने मुचलके की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं. न्यायमूर्ति ए. बी. सिंह की पीठ ने सोमवार को कहा कि केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है. सिंह ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में उत्पल राय नामक व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि मुचलके के 7,000 रुपये वह राहत कोष में जमा कराएं.

वहीं अदालत ने धनेश्वर मंडल और सम्भु मंडल को भी कहा कि वे अपने मुचलके की पांच-पांच हजार रुपये की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं. अदालत ने तीनों से कहा कि वे धन राशि राहत कोष में जमा कराने का सबूत उसे दें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उम्मीद जताई कि ओणम का त्योहार केरल की जनता को बाढ़ के बाद बने संकटपूर्ण हालात से उबरने की नयी शक्ति प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता के साथ पूरा देश खड़ा है.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘‘ओणम का यह त्योहार केरल के लोगों को पिछले कुछ दिन से उनके सामने आ रहीं विपत्तियों से उबरने की और अधिक शक्ति प्रदान करे.’’ उन्होंने कहा कि पूरा देश केरल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और वहां के नागरिकों की खुशहाली तथा समृद्धि की प्रार्थना करता है.

बता दें कि केरल में आई भयानक बाढ़ से आठ अगस्त से अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लापता हैं जबकि विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य बड़ी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है.