हाईकोर्ट से लालू को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज
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हाईकोर्ट से लालू को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता की जमानत याचिका को शुक्रवार (20 अप्रैल) को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है. चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू के जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है. चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता की जमानत याचिका को शुक्रवार (20 अप्रैल) को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है. चारा घोटाले के चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू के जमानत याचिका को खारिज कर दी है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने एम्स और रिम्स की रिपोर्ट पर जवाब भी मांगा है. इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी. गौरतलब है कि चाईबासा के पहले और दूसरे मामले में कोर्ट ने लालू यादव को 5-5 साल की सजा सुनायी थी. लालू यादव इस वक्त दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है. जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

  1. झारखंड हाईकोर्ट ने लालू के जमानत याचिका को खारिज कर दी
  2. अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी
  3. कोर्ट ने  एम्स और रिम्स की रिपोर्ट पर जवाब भी मांगा है

लालू यादव को देवघर ट्रेजरी मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनायी गई थी. जिसके बाद वह बिरसा मुंडा जेल में बंद थे. उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया.

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चाईबासा ट्रेजरी के पहले केस में लालू यादव को साल 2013 में दोषी करार दिया गया था. जिसमें 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना लगाया गया था. वहीं दूसरे मामले में इसी साल जनवरी में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. हालांकि लालू यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

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वहीं लालू की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही. हाल ही में सीबीआई ने आईआरसीटीस होटल घोटाला मामले में चार्जशीट दायर की है. जिसमें लालू यादव समेत उनकी पत्नी और बेटे के नाम शामिल है. हालांकि शुक्रवार को दिल्ली की कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने के लिए फटकार लगायी है. दरअसल सीबीआई ने कागजात जमा करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. जिसके बाद कोर्ट ने कहा अगर कागजात तैयार नहीं हैं तो चार्जशीट क्यों दाखिल की है.

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