झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल का बैन
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झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल का बैन

चुनाव आयोग ने 2009 में लड़े गए लोकसभा के चुनाव में खर्च का ब्यौरा ना देने के लिए बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य अघोषित कर दिया. कोड़ा ने झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव जीता था. 

मधु कोड़ा ने झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव जीता था. (फाइल)

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने 2009 में लड़े गए लोकसभा के चुनाव में खर्च का ब्यौरा ना देने के लिए बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य अघोषित कर दिया. कोड़ा ने झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव जीता था. आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोड़ा को ‘‘कानून द्वारा जरूरी तरीके के हिसाब से अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा ना देने तथा इस तरह की नाकामी के लिए उनके पास कोई कारण या औचित्य ना होने को लेकर तीन साल तक चुनाव लड़ने की दृष्टि से अयोग्य करार दिया जाता है.’’ 

  1. 2009 लोकसभा के चुनाव में खर्च का ब्यौरा ना देने के लिए मधु कोड़ा पर हुई कार्रवाई.
  2. कोड़ा ने झारखंड की सिंहभूम लोकसभा सीट से चुनाव जीता था.
  3. कोड़ा 2009 में निर्दलीय सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोति एवं चुनाव आयुक्त ओ पी रावत के हस्ताक्षर वाले आयोग के आदेश में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए का हवाला देते हुए कोड़ा को अयोग्य करार दिया गया. आयोग 2009 के बाद कथित रूप से चुनाव खर्च के झूठे दस्तावेज पेश करने के लिए कोड़ा के खिलाफ मामला सुन रहा था. कोड़ा 2009 में निर्दलीय सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे और अक्तूबर, 2010 में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछा था कि उन्हें इस आधार पर अयोग्य करार क्यों ना दिया जाए कि उन्होंने कथित रूप से 18,92,353 रुपए की वास्तविक राशि के उलट अपना चुनाव खर्च बहुत कम दिखाया था.

49 पन्नों के आदेश में कहा गया कि झारखंड के नेता द्वारा जमा किए गए चुनाव खर्च का ब्यौरा ‘‘झूठा’’ था. कोड़ा ने चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया था लेकिन अदालत ने आयोग को नेता के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की मंजूरी दे दी थी.