नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में 19 सितंबर को SC करेगी सुनवाई
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नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में 19 सितंबर को SC करेगी सुनवाई

समान काम समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तारीख तय हो गई है.

नियोजित शिक्षकों के समान वेतन मामले में 19 सितंबर को होगी सुनावाई. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. समान काम समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तारीख तय हो गई है. खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों का केस बुधवार 19 सितंबर के दिन लिस्टेड किया गया है.

इस केस की पूर्व से सुनवाई कर रहे दोनों जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ही 19 सितम्बर को सुनवाई करेगी. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति, मुंगेर बनाम बिहार सरकार का यह मामला कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर एक के तौर पर लिस्ट हुआ है.

मालूम हो कि मामले में छह सितंबर को हुई आखिरी सुनवाई के बाद मंगलवार 11 सितम्बर को होनेवाली अगली सुनवाई को कोर्ट नंबर 11 के केस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया था. साथ ही सुनवाई कर रहे दोनों जजों को भी अलग-अलग बेंचों में दूसरे जजों के साथ बिठा दिया गया था. 

इसके बाद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के वकीलों ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मेंशन किया था. अब 19 सितम्बर को होने वाली यह सुनवाई संभवतः आखिरी होगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच मामले में अपना फैसला सुनाएगी.

विदित हो कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार कोर्ट में दलील दी जा रही है कि नियोजित शिक्षकों को समान वेतन देने की आर्थिक क्षमता नहीं है. वैसे बिहार सरकार ने इन शिक्षकों के वेतन में 20 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को 70 हजार और एक को 26 हजार क्यों दिया जा रहा है? कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि शिक्षकों को 26 हजार और वहां के चपरासी को 36 हजार वेतन मिल रहा है.