कालाधन विधेयक आज राज्‍यसभा में हो सकता है पेश
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कालाधन विधेयक आज राज्‍यसभा में हो सकता है पेश

कालेधन से संबंधित विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद अब मंगलवार को इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल को भी आज राज्‍यसभा में पेश किया जा सकता है। गौर हो कि इन दोनों विधेयकों को उच्‍च सदन में पारित कराने को लेकर सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

कालाधन विधेयक आज राज्‍यसभा में हो सकता है पेश

नई दिल्ली : कालेधन से संबंधित विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिलने के बाद अब मंगलवार को इसे राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल को भी आज राज्‍यसभा में पेश किया जा सकता है। गौर हो कि इन दोनों विधेयकों को उच्‍च सदन में पारित कराने को लेकर सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

इससे पहले, विदेशों में रखे कालेधन की समस्या से निपटने के लिए लाया गया कड़े प्रावधानों वाला विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत की दर से कर और जुर्माना लगाने और 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। नया कानून लागू होने से पहले लोगों को अपनी अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करने के लिये सीमित अवधि के लिये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वह अघोषित संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से कर और इतना ही जुर्माना देकर दंड से बच सकते हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते इन आशंकाओं को दरकिनार कर दिया कि इस कड़े कानून के प्रावधान से मासूम लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है। उनहोंने कहा कि सरकार छोटे मोटे उल्लंघन के खिलाफ कारवाई नहीं करेगी बल्कि बड़ी मछलियों को जाल से नहीं निकलने देना चाहती है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसमें सरकार को विपक्ष का भी समर्थन मिला।

अघोषित विदेशी आय और आस्तियां (कर अधिरोपण) विधेयक 2015 को आगे बढ़ाते हुये जेटली ने कहा कि जिन लोगों की विदेशों में अघोषित आय और संपत्ति है वह यदि कर देकर अपनी छवि साफ करना चाहते हैं तो उनके लिये सीमित अवधि के लिये सुविधा उपलब्ध होगी जिसमें वह ऐसी संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से कर और 30 प्रतिशत जुर्माना देकर दंड से छुटकारा पा सकते हैं।

एक बार अनुपालन सुविधा खिड़की बंद होने पर जिस किसी के पास भी विदेशों में अघोषित संपत्ति पाई जायेगी उन्हें ऐसी संपत्ति पर 30 प्रतिशत कर, 90 प्रतिशत जुर्माना और आपराधिक अभियोजन का सामना करना होगा। कालेधन की समस्या से निपटने वाले इस विधेयक को विदेशों में रखे कालेधन को स्वदेश लाने की जोर पकड़ती मांग के बीच पेश किया गया। विधेयक में विदेशों में कालाधन रखने वालों को 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। जेटली ने कहा कि फ्रांस सरकार द्वारा 600 एचएसबीसी खातों के बारे में दी गई जानकारी के तहत सरकार ने 121 लोगों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन दायर किया है। (एजेंसी इनपुट के साथ)

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