तिरुपुर की एक अदालत ने एक बीमा कंपनी को पांच साल पहले दुर्घटना में अपनी आंखें गंवाने वाले 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने का शनिवार को आदेश दिया.
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कोयंबटूर: तिरुपुर की एक अदालत ने एक बीमा कंपनी को पांच साल पहले दुर्घटना में अपनी आंखें गंवाने वाले 47 वर्षीय एक व्यक्ति को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने का शनिवार को आदेश दिया. तिरुपुर में द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की लोक अदालत में जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो निजी बीमा कंपनी ने के जयप्रकाश भूपति को मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति जता दी.
एक डाइंग कंपनी में काम करने वाले भूपति मार्च, 2013 में अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे जब विपरीत दिशा से आ रहे एक दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल भूपति को कोयंबटूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, उनकी दोनों आंखें इस हादसे में चली गईं. उसी साल जून में तिरुपुर के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में मुआवजे के लिए एक मामला दायर किया गया और 2016 से मामले पर सुनवाई चल रही थी. भूपति और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में हिस्सा लिया.
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर सहमति जता दी. इसपर दंपति ने भी सहमति जता दी. तत्काल भूपति के नाम का चेक तैयार किया गया और प्रधान जिला न्यायाधीश एस अली ने यह चेक उनकी पत्नी को सौंपा.
(इनपुट भाषा से)