तृणमूल सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर कोर्ट ने लगाई रोक
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तृणमूल सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर कोर्ट ने लगाई रोक

बारासात जिला अदालत ने एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रसून बनर्जी के खिलाफ एक निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर गुरुवार को 10 दिन के लिये रोक लगा दी।

कोलकाता : बारासात जिला अदालत ने एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रसून बनर्जी के खिलाफ एक निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर गुरुवार को 10 दिन के लिये रोक लगा दी।

जिला न्यायाधीश अमिताभ चटर्जी ने वारंट पर स्थगनादेश देते हुए निर्देश दिया कि मामला 20 जुलाई को सुनवाई के लिए आएगा। बनर्जी ने गत तीन जुलाई को बिधाननगर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए के घोष द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की वैधता को चुनौती दी थी। घोष ने पुलिस को बनर्जी को हिरासत में लेने और 17 जुलाई तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

हावड़ा से सांसद बनर्जी के वकील राजदीप बनर्जी ने कहा था कि उनके मुवक्किल भगोड़े नहीं हैं और उन्होंने पुलिस द्वारा पेशी के लिए भेजे गये नोटिस का पालन किया था। मामले में सुनवाई कल पूरी हो गयी और आदेश सुरक्षित रखा गया।

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