आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ग्राहकों का एक-एक पैसा बिल्डरों से करेंगे वसूल'
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आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ग्राहकों का एक-एक पैसा बिल्डरों से करेंगे वसूल'

आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं. फ्लैट्स में न तो बिजली की व्यवस्था है, न पानी की और न ही लिफ्ट की.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः Amarpali बिल्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "हम फ्लैट ग्राहकों का एक-एक पैसा बिल्डर से वसूल लेंगें, इसमें किसी को कोई संशय नहीं रहना चाहिए." कोर्ट ने आम्रपाली के खरीददारों को बडी राहत देते हुए आदेश जारी किया कि NBCC आम्रपाली ग्रुप के सभी अधूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे और वह  30 दिन के भीतर इसके लिए डिटेल प्लान बनाए कि इस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन हाउसिंग सचिव से पूछा कि मामला कोर्ट में sub judice होने के बावजूद आम्रपाली को समाधान सुझाने के लिए बुलाया गया, यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. कोर्ट ने इसके साथ ही NBCC के चेयरमैन को भी फटकार लगाते हुए कहा कि मामले के sub judice होने का बावजूद NBCC ने advertisement क्यों जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के वकील से सवाल किया कि आप कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं, फ़्लैटों में  न बिजली, न पानी , न लिफ्ट !

कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप के दो CA ने बताया कि ग्रुप की कंपनियों का 2015 के बाद से कोई ऑडिट नहीं हुआ. आम्रपाली ने बुधवार को अपनी 40 में से 38 कंपनियों के बैंक खातों का ब्यौरा कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को कहा कि वह बैंक खातों की डिटेल संबंधित बैंकों को भेजे ताकि बैंक खाते सीज करने के कोर्ट के कल के आदेश पर अमल हो सके. इसके अलावा कोर्ट ने आम्रपाली को अपने डायरेक्टरों और प्रमोटरों के बैंक खातों की डिटेल भी मांगी.

बता दें इसी साल के 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आम्रपाली ग्रुप ने 2765 करोड़ रुपये दूसरे कामों में ट्रांसफर कर दिए. इसके बाद कोर्ट ने आम्रपाली को आदेश दिया कि वो 250 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करे. ऐसा नहीं करने पर कोर्ट ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स में लोग रह रहे हैं, वहां बेसिक सुविधाएं पूरी करें. आम्रपाली ने ऐसा कुछ नहीं किया.

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