अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज कर सुनवाई शुरू करने के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है.
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 15 बाल श्रमिकों के अपहरण के लिए कथित तौर पर उकसाने के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बुधवार को आरोप तय कर दिए जिसके बाद अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है. यह मामला 2010 का है जब एक बुनाई इकाई में काम करने वाले 15 बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया था.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने विधायक और एक अन्य आरोपी सैफुल्ला सिद्दिकी के खिलाफ आरोप तय किए. इससे पहले दोनों अदालत में पेश हुए और अपने को निर्दोष बताया.
अदालत ने अपहरण के लिए उकसाने और आपराधिक भयादोहन का आरोप तय किया है. इन दोनों अपराधों में अधिकतम सात साल की कैद हो सकती है. अदालत ने गवाहों के बयान दर्ज कर सुनवाई शुरू करने के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है.
इससे पहले एक सत्र अदालत ने खान और सिद्दिकी को आरोपमुक्त कर दिया था. लेकिन सुनवाई अदालत ने तीन दिसंबर को उस फैसले को रद्द कर दिया.
यह मामला पुलिस और एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा जामिया नगर के बाटला हाउस से 15 बाल श्रमिकों को बचाने से संबंधित है.
खान और सिद्दिकी के नेतृत्व में एक भीड़ वहां एकत्र हो गई और बचाव दल को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी तथा वे बच्चों को जबरन ले गए.