आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने बुधवार को चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जिरह करे.
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नई दिल्ली: लाभ का पद मामले में आरोप का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों ने बुधवार को चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह दिल्ली सरकार के अधिकारियों से जिरह करे. लाभ का पद संभालने के आरोप में दिल्ली के इन विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग के साथ चुनाव आयोग का रुख करने वाले याचिकाकर्ता ने ‘आप’ विधायकों की अर्जी का विरोध किया.
याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से दाखिल दस्तावेज हलफनामे के रूप में थे और उनसे जिरह की कोई जरूरत नहीं है. याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल ने सुनवाई के बाद कहा कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. ‘आप’ के 20 विधायकों के कथित तौर पर लाभ के पद पर होने के मामले की सुनवाई चुनाव आयोग नए सिरे से कर रहा है.
इससे पहले, चुनाव आयोग ने पटेल से जिरह की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि पटेल से जिरह नहीं की जा सकती, लेकिन विधायक नए सिरे से चुनाव आयोग का रुख कर सकते हैं ताकि अधिकारियों से जिरह की जा सके.
‘आप’ के आरोपी विधायकों का कहना है कि यह पता लगाने के लिए अधिकारियों से जिरह जरूरी है कि विधायकों को संसदीय सचिवों के पद पर रहने से कोई लाभ हुआ कि नहीं.
(इनपुट - भाषा)