गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद सोमनाथ भारती को मिली जमानत
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गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद सोमनाथ भारती को मिली जमानत

एम्स चहारदीवारी विवाद के सिलसिले में आज हुई गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भारती को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से उनके भागने की आशंका नहीं के बराबर है और वह राहत के हकदार हैं।

गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद सोमनाथ भारती को मिली जमानत

नई दिल्ली : एम्स चहारदीवारी विवाद के सिलसिले में आज हुई गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भारती को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से उनके भागने की आशंका नहीं के बराबर है और वह राहत के हकदार हैं।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज अग्रवाल ने भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की दिल्ली पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जमानत दे दी। आज दोपहर गिरफ्तार किए जाने के बाद भारती को अदालत में पेश किया गया था।

भारती को जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि वह एक विधायक और वकील हैं, न्याय से उनके भागने की आशंका नहीं के बराबर है। मैं उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेज रहा। वह जमानत के हकदार हैं।’ 

अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा, ‘दस्तावेजों के अध्ययन पर, मेरी राय है कि आईपीसी की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) अभी लागू नहीं होती, क्योंकि जिन सुरक्षा गाडरें पर कथित हमला हुआ, वे लोक सेवक के दायरे में नहीं आते।’ 

अदालत ने कहा कि जिन धाराओं के तहत भारती पर मामला दर्ज हुआ, उनमें सिर्फ दो धाराएं - आईपीसी की धारा 353 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति रोकथाम कानून की धारा 3 गैर-जमानती हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस ने भारती को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की और कहा कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के कारण वह गवाहों को धमका सकते हैं और जांच में रोड़े अटका सकते हैं।

भारती के वकील विजय अग्रवाल ने पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को राजनीतिक बदले की भावना से इस मामले में फंसाया गया है। अग्रवाल ने यह दावा भी किया कि पुलिस ने भारती को इसलिए गिरफ्तार किया ताकि वह अपनी पार्टी के एक अन्य गिरफ्तार विधायक अमानतुल्ला खान की अदालत में पैरवी नहीं कर सकें।

दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आज दोपहर मालवीय नगर से भारती को गिरफ्तार किया था और उन्हें हौजखास पुलिस थाने लेकर गई थी। बीते 11 सितंबर को इसी थाने में एम्स चहारदीवारी विवाद से जुड़ी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर एस रावत की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था।

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