1984 सिख विरोधी दंगा: कोर्ट 21 जुलाई को करेगी सुनवाई, CBI ने मांगी टाइटलर के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत
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1984 सिख विरोधी दंगा: कोर्ट 21 जुलाई को करेगी सुनवाई, CBI ने मांगी टाइटलर के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत

वर्मा के अलावा सीबीआई ने झूठ पकड़ने वाली जांच को लेकर टाइटलर की सहमति भी मांगी थी, जिससे उन्होंने मना कर दिया था.

दंगे में किसी भी भूमिका से इंकार करने वाले टाइटलर को सीबीआई मामले में तीन बार क्लीनचिट दे चुकी है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार (18 जुलाई) को कहा कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित एक मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगी. इस मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है जबकि टाइटलर को इसमें तीन बार क्लीनचिट मिल चुकी है.

अदालत ने झूठ पकड़ने वाली जांच कराने के लिए सशर्त सहमति देने वाले विवादास्पद हथियार डीलर और गवाह अभिषेक वर्मा की जांच तक 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने को लेकर याचिका पर सीबीआई के जांच अधिकारी का जवाब मांगा है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शिवाली शर्मा ने पूर्व में वर्मा को इस संबंध में लिखित अर्जी दायर करने को कहा था और जांच अधिकारी का जवाब मांगा था. वर्मा ने खुद को और अपने परिवार को गंभीर खतरा बताते हुए 24 घंटे सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी.

उन्होंने अदालत में पीड़ितों के वकील की ओर से दिए गए सुझाव पर सहमति व्यक्त की थी कि खतरे को देखते हुये फिर से आकलन के बाद पॉलीग्राफ जांच कराने तक उन्हें 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाए. वर्मा के अलावा सीबीआई ने झूठ पकड़ने वाली जांच को लेकर टाइटलर की सहमति भी मांगी थी, जिससे उन्होंने मना कर दिया था.

दंगे में किसी भी भूमिका से इंकार करने वाले टाइटलर को सीबीआई मामले में तीन बार क्लीनचिट दे चुकी है, लेकिन एजेंसी को अदालत ने मामले में आगे जांच करने का निर्देश दिया था. मामले को बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए पीड़ितों ने विरोध याचिका दायर की थी.

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