अशोक विहार इमारत हादसा: दो इंजीनियर निलंबित, दोबारा सर्वे के आदेश
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अशोक विहार इमारत हादसा: दो इंजीनियर निलंबित, दोबारा सर्वे के आदेश

इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, हालांकि तीनों अभी तक फरार हैं.

अशोक विहार इमारत हादसा: दो इंजीनियर निलंबित, दोबारा सर्वे के आदेश

नई दिल्ली: उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने अशोक विहार इलाके में एक पांच मंजिला ‘‘कमजोर’’ भवन के ढहने के मामले में एक इंजीनियर का अनुबंध खत्म कर दिया, जबकि दो अन्य को निलंबित कर दिया गया . इसके साथ ही अधिकारियों को खतरनाक इमारतों का ताजा सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है. इमारत गिरने की घटना में सात लोगों की मौत हुई थी. इमारत गिरने की घटना में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकि तीनों अबतक फरार हैं. पुलिसकर्मियों को सादे कपड़े में उनके घरों के पास तैनात किया गया है. पुलिस को आशंका है कि आरोपियों के पास राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और इमारतें हैं.

उत्तर दिल्ली नगर निगम की ओर से कराये गए पिछले सर्वेक्षण में 21 सितंबर को 181 इमारतें खतरनाक पायी गई थीं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में स्थित यह पांच मजिली इमारत बुधवार को ढह गयी थी . पुलिस के मुताबिक शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम की एक टीम ने तीन हफ्ते पहले 20 साल इस पुराने ढांचे का ‘‘निरीक्षण’’ किया था .

पुलिस ने बताया कि मरने वालों की पहचान सीमा (24) और उसके बच्चों आशी (3) और शौर्य (2), देवर लक्ष्मण (25) मुन्नी देवी (35) और दो भाइयों राजनीश तथा सुम्नेश के तौर पर की गयी है. पांच अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी स्थिति स्थिर है.

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गुरूवार को एनडीएमसी ने एक कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया है जबकि एक कनिष्ठ अभियंता का अनुबंध समाप्त कर दिया है. एडीएमसी प्राधिकारियों ने घरों का ताजा सर्वेक्षण करने तथा खतरनाक इमारतों की पहचान करने का आदेश अधिकारियों को दिया है . अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि सर्वेक्षण का यह काम एक हफ्ते के भीतर पूरा करें .

एनडीएमसी के सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘‘सक्षम प्राधिकरण के आदेशों के तहत राजेश शर्मा, कार्यकारी अभियंता (एम)-2/केशवपुरम जोन को उनके खिलाफ लंबित जांच तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.’’ 

इलाका भाजपा शासित एनडीएमसी के केशवपुरम जोन में आता है. दिल्ली सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस ने इमारत के मालिक धमेंद्र, उसके व्यापारिक सहयोगी सचिन और सचिन के पिता रोशन लाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है. तीनों इस समय फरार हैं.

(इनपुट-भाषा)

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