तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन केस: दिल्ली के डिप्टी CM को कोर्ट से राहत, हुए आरोप मुक्त
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तिहाड़ जेल के बाहर प्रदर्शन केस: दिल्ली के डिप्टी CM को कोर्ट से राहत, हुए आरोप मुक्त

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, संजीव झा और अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल के बाहर साल 2014 में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और निषेधाज्ञा तोड़ने के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व अन्य लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, संजीव झा और अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया. कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को अपर्याप्त माना.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने 59 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. ये मामला जमानत न लेने के कारण अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने के विरोध में हुए प्रदर्शन से जुड़ा था. इससे पहले कोर्ट ने आप नेताओं व कार्यकर्ताओं पर चार्जशीट पर सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की थी. पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि आरोपी विरोध प्रदर्शन के लिए तिहाड़ जेल के बाहर अवैध भीड़ के रूप में जमा हुए और वहां से हटने की सरकारी आज्ञा का निषेध किया था.

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आपको बता दें कि बीजेपी नेता नितिन गडकरी की ओर से दायर मानहानि की शिकायत पर समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के समक्ष पेश होकर जमानत लेने से इंकार कर दिया था. कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपये का मुचलका भरकर जमानत लेने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत न लेने पर दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसके विरोध में आप के नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जमा हो गए थे और बल प्रयोग होने के बाद ये लोग पुलिस से भिड़ गए थे.

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