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नयी दिल्ली : बिल्डरों द्वारा निर्मित घरों में रहने वाले लोगों को राहत देने के उददेश्य से दिल्ली सरकार ने डीडीए और निकाय संस्थाओं सहित जमीन से जुड़ी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बिल्डर संपत्तियों का पंजीकरण कराएं और बिल्डर खरीददार समझौते में शामिल नहीं हों।
मुख्य सचिव केके शर्मा ने शुक्रवार इस संबंध में एक बैठक की। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में प्रमुख जगहों पर अनुमानित रूप से 200 टावर हैं जहां डेवलपरों को डीडीए, एल एंड डीओ और एमसीडी जैसी एजेंसियों द्वारा जमीन पट्टे पर दी गई है।