लोगों के घर राशन पहुंचाने से रोक रही केंद्र सरकार, वोट करते समय ध्यान रखें : केजरीवाल
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लोगों के घर राशन पहुंचाने से रोक रही केंद्र सरकार, वोट करते समय ध्यान रखें : केजरीवाल

दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद भाजपा के एलजी गुंडागर्दी से अफ़सरशाही पर नाजायज़ कब्जा कर बैठ गए हैं.

दिल्ली के अधिकारों को ले कर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी पर हमला (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद भाजपा के एलजी गुंडागर्दी से अफ़सरशाही पर नाजायज़ कब्जा कर बैठ गए हैं. अफ़सरों को दिल्ली सरकार के आदेशों को ना मानने और खुले आम सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिये कहा जा रहा है. 

  1. दिल्ली सरकार के अधिकारों को ले कर मुख्यमंत्री ने बोला हमला 
  2. उन्होंने कहा आम लोगों के घर राशन पहुंचाने से रोक रही केंद्र सरकार 
  3. आम लोगों से उन्होंने अपील की, वोट करने निकलें तो ध्यान रखें 

केजरीवाल ने कहा कि वोट करने निकलें दो ध्यान रखें 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली देख ले कि किस बेशर्मी से भाजपा दिल्ली के ग़रीबों की “घर घर राशन” स्कीम रोक रही है. अगली बार वोट देने जाओ तो ये बात ध्यान रखें. उन्होंने कहा कि कभी सुना था कि कोई अफ़सर सरे आम कैबिनेट और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करने से मना कर दे? इसलिए भाजपा “सर्विसेज़” अपने पास रखना चाहती है. 

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जनता के लिए लड़ता रहूंगा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे जनता के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे. उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सीधे केंद्र की भाजपा सरकार और जनता के बीच है. और वे जनता के हक के लिए हमेशा तन मन धन से लड़ते रहेंगे. आखिरकार जीत जनता की ही होगी.

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अधिकारों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार 
अपने अधिकारों की मांग को ले कर दिल्ली सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की तैनाती और तबादलों सहित सेवाओं को लेकर चल रहे गतिरोध पर अगले सप्ताह याचिका पर सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की याचिका पर नियमित बेंच द्वारा सुनवाई की जाएगी. 

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