आप विधायक मोहनिया की जमानज अर्जी खारिज, 27 जून तक तिहाड़ में रहेंगे
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आप विधायक मोहनिया की जमानज अर्जी खारिज, 27 जून तक तिहाड़ में रहेंगे

छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार आप विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सोमवार तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया।

आप विधायक मोहनिया की जमानज अर्जी खारिज, 27 जून तक तिहाड़ में रहेंगे

नई दिल्ली : छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार आप विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें सोमवार तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंजनी महाजन ने विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें दावा किया गया है कि आज की गई उनकी गिरफ्तारी सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए है।

मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘काफी सोच विचार के बाद मैं जमानत याचिका खारिज कर रहा हूं। आरोपी (मोहनिया) को 27 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है।’ इससे पहले अदालत में मोहनिया को पेश करते हुए पुलिस ने कहा कि उसे आरोपी को हिरासत में रख कर पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है।

महिलाओं के एक समूह से कथित बदसलूकी करने को लेकर विधायक के खिलाफ 23 जून को एक मामला दर्ज किया गया था। ये महिलाएं अपने इलाके में जल संकट के बारे में उनके पास शिकायत करने गई थी। दक्षिण दिल्ली के नेब सराय पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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