घरेलू हिंसा मामला : अदालत ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
Advertisement

घरेलू हिंसा मामला : अदालत ने भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है क्योंकि अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। भारती की पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में आप नेता सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की याचिका मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है क्योंकि अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। भारती की पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने भारती की याचिका को ‘‘समय पूर्व’’ बताते हुए कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने पर भारती अग्रिम जमानत के लिए नई याचिका दायर कर सकते हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘इन परिस्थितियों में इस समय आवेदक, आरोपी की गिरफ्तारी की कोई तार्किक आशंका नजर नहीं आती और आवेदक, आरोपी द्वारा दायर यह आवेदन भी समय पूर्व नजर आता है।’’ अदालत ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी जांच अधिकारी को आरोपी भारती की गिरफ्तारी की अनुमति संबंधित एसीपी, डीसीपी से लेनी होगी।

पिछले महीने भारती की पत्नी लिपिका भारती ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत देकर भारती पर वर्ष 2010 से घरेलू हिंसा और मानसिक यातनाओं का आरोप लगाया था।

दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी की आशंका है क्यांेकि मामला दिल्ली पुलिस की महिला सेल के सामने लंबित है और प्राथमिकी कभी भी दर्ज हो सकती है। 

अभियोजक ने हालांकि कहा कि भारती की गिरफ्तारी की आशंका ‘‘निराधार’’ है क्योंकि इस मामले में अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। याचिका खारिज होने के तुरंत बाद आप नेता ने कहा, ‘‘मेरा एकमात्र मकसद अदालत का इस मामले में ध्यान आकषिर्त करना था ताकि इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जा सके क्योंकि यह मामला दो मासूम बच्चों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमता है।’’ 

कहा जा रहा है कि लिपिका पिछले तीन साल से द्वारका में अलग रह रही हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘मैं और मेरे बच्चे पति सोमनाथ भारती के शोषण और मानसिक, शारीरिक एवं मौखिक प्रताड़ना का निशाना बनते रहे हैं.. मेरे पति और उनके समर्थकों की ओर से हमें लगातार धमकी मिलती रही है।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘सभी चीजों को संक्षेप में बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। यह लंबे समय से चल रहा है। यह 2010 से चल रहा है। मैं अलग होना चाहती हूं और इस शादी से छुटकारा चाहती हूं। मैं अपने बच्चों के साथ सम्मान की जिंदगी जीना चाहती हूं। यह एक निरंतर प्रक्रिया रही है जिससे मैं लगातार गुजर रही थी।’’ आप के 49 दिन के पहले कार्यकाल के दौरान भारती कानून मंत्री थे।

Trending news