दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी यह अनुमति
Advertisement

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी यह अनुमति

मामले में अंतिम सुनवाई अगले साल 30 जनवरी को होगी.

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों को सूचना का अधिकार (RTI) के तहत अपनी उत्तर-पुस्तिका की जांच करने की मांग में बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय को एक पूर्व छात्र को आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका की जांच की अनुमति प्रदान करने का आदेश दिया है. 

उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को अपने आदेश में विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया. सीआईसी के आदेश में आरटीआई के तहत छात्रों की मांग पर उन्हें उत्तर-पुस्तिका की जांच की अनुमति प्रदान करने की बात कही गई है. 

fallback

इस आदेश से ऐसे छात्रों की राह सुगम हो जाएगी जिन्होंने शुल्क अदा करने के बजाए आरटीआई के जरिए अपनी उत्तर-पुस्तिका की जांच की मांग की होगी. अदालत ने अपने आदेश में कहा, "स्पष्ट किया जाता है इस न्यायालय ने 18 जून 2018 के सीआईसी के आदेश पर रोक नहीं लगाई है और उत्तर-पुस्तिका की जांच और मूल्यांकन आदेशानुसार होगी." मामले में अंतिम सुनवाई अगले साल 30 जनवरी को होगी.

ये भी देखे

Trending news