राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा मामला: एमसीडी के 4 अफसरों, दो अन्य को जेल की सजा
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राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा मामला: एमसीडी के 4 अफसरों, दो अन्य को जेल की सजा

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े घोटाले के एक मामले में एमसीडी के चार अधिकारियों सहित पांच लोगों को चार चार साल जबकि एक फर्म के प्रबंध निदेशक को छह साल के कारावास की सजा सुनाई। राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े किसी मामले में अदालत द्वारा यह पहली दोषसिद्धि है। यह मामला राष्ट्रमंडल खेलों की स्ट्रीट लाइटों से जुड़ा घोटाला है जिससे सरकारी राजस्व को 1.4 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था।

नई दिल्ली  : दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े घोटाले के एक मामले में एमसीडी के चार अधिकारियों सहित पांच लोगों को चार चार साल जबकि एक फर्म के प्रबंध निदेशक को छह साल के कारावास की सजा सुनाई। राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े किसी मामले में अदालत द्वारा यह पहली दोषसिद्धि है। यह मामला राष्ट्रमंडल खेलों की स्ट्रीट लाइटों से जुड़ा घोटाला है जिससे सरकारी राजस्व को 1.4 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ था।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ब्रजेश गर्ग ने एमसीडी के अधिशासी अभियंता डीके सुगन, कार्यकारी अभियंता ओपी माहला, एकाउंटेंट राजू वी और एमसीडी के निविदा लिपिक गुरचरण सिंह तथा निजी फर्म स्वेका पावरटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जेपी सिंह को चार चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इन पांच दोषियों को आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज को असली की तरह प्रयोग करने तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 :1::डी: सहित विभिन्न अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। अदालत ने फर्म के प्रबंध निदेशक टीपी सिंह को विभिन्न अपराधों में छह साल के कारावास की सजा सुनाई।
 

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