ठुल्ला वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल वापस ले सकते हैं अर्जी, हाई कोर्ट ने दी मंजूरी
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ठुल्ला वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल वापस ले सकते हैं अर्जी, हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

 दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अनिल कुमार तनेजा ने 23 जुलाई, 2015 को केजरीवाल के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज करायी थी. 

ठुल्ला वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल वापस ले सकते हैं अर्जी, हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी वह अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी जिसमें उन्होंने उनके विरुद्ध एक कांस्टेबल द्वारा दायर मानहानि के मामले में अदालत से जारी सम्मन खारिज करने की मांग की है. उच्च न्यायालय ने उनका यह अनुरोध मान लिया कि वह इस बात का इंतजार करेंगे कि निचली अदालत इस कथित अपराध के लिए उनके विरुद्ध आरोप तय करती है या नहीं.

न्यायमूर्ति आरके गौबा ने केजरीवाल को उनके विरुद्ध निचली अदालत में आरोप तय होने की स्थिति में हाई कोर्ट आने की छूट दी. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक के वकील ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि उनके मुवक्किल इस बात का इंतजार करना चाहेंगे कि निचली अदालत इस कथित अपराध के लिए उनके विरुद्ध आरोप तय करती है या नहीं.

हालांकि न्यायमूर्ति गौबा का कहना था कि हाई कोर्ट में समानांतर सुनवाई नहीं हो सकती है और निचली अदालत के सम्मन के विरुद्ध अर्जी लंबित नहीं रखी जा सकती है. बाद में केजरीवाल के वकील ने न्यायाधीश से कहा कि उन्हें मामला वापस लेने का निर्देश है. अदालत ने उन्हें इस बात की छूट दी कि यदि उनके मुवक्किल के विरुद्ध आरोप तय होता है, तो वह चाहें तो हाई कोर्ट आ सकते हैं. 

अदालत ने मानहानि के मामले में केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर पहले स्थगन लगा दिया था. दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अनिल कुमार तनेजा ने 23 जुलाई, 2015 को केजरीवाल के विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज करायी थी. केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए तनेजा ने कहा था कि केजरीवाल ने एक खबरिया चैनल के साथ साक्षात्कार में पुलिसकर्मी को ‘ठुल्ला’ कहकर मर्यादा की सारी सामीएं लांघ दी.

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